Ranchi News: झारखंड कैबिनेट की बैठक में गुरुवार को कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लगी। सीएम हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में कुल 17 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। सबसे अहम निर्णय नई उत्पाद मदिरा नीति को लेकर रहा, जिसमें शराब की खुदरा बिक्री अब निजी हाथों में सौंप दी गई है।

नई मदिरा नीति की मुख्य बातें

राज्य सरकार ने फैसला लिया है कि अब शराब की खुदरा बिक्री पूरी तरह निजी विक्रेताओं के जरिए की जाएगी, जबकि थोक (होलसेल) बिक्री का जिम्मा झारखंड बेवरेज कॉरपोरेशन लिमिटेड (JSBCL) के पास रहेगा। राज्य में कुल 1,453 शराब दुकानों का संचालन अब लॉटरी प्रणाली से निजी हाथों को सौंपा जाएगा।

नई नीति के तहत एक व्यक्ति या समूह अधिकतम एक जिले में 12 और पूरे राज्य में 36 दुकानें संचालित कर सकता है। साथ ही, अब बड़े मॉल और डिपार्टमेंटल स्टोर्स में भी शराब बेचने की अनुमति होगी। राज्य सरकार ‘मॉडल शॉप्स’ भी खोलेगी, जहां सिर्फ पॉपुलर ब्रांड की शराब उपलब्ध रहेगी।

इस नीति के लागू होने से सरकारी शराब दुकानें बंद हो जाएंगी और निजीकरण के कारण शराब के दामों में स्थिरता आने की संभावना है।

वरिष्ठ नागरिकों को मुफ्त स्वास्थ्य बीमा योजना

कैबिनेट ने 70 वर्ष से अधिक उम्र के नागरिकों को सीएम आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना के अंतर्गत ‘आयुष्मान वय वंदना योजना’ की मंजूरी दी है। इस योजना के तहत राज्य के करीब 3.84 लाख वरिष्ठ नागरिकों को सालाना 5 लाख रुपये तक का स्वास्थ्य बीमा कवर मिलेगा। इसका उद्देश्य बुजुर्गों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना है।

शिक्षा और श्रम क्षेत्र में बड़ा सुधार

कैबिनेट ने झारखंड प्रोफेशनल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट बिल-2025 को स्वीकृति दी है। इस बिल के जरिए व्यावसायिक शिक्षा संस्थानों की फीस तय की जाएगी ताकि छात्रों को अधिक आर्थिक बोझ न झेलना पड़े।

वहीं, फैक्ट्री अधिनियम (झारखंड संशोधन विधेयक-2025) को मंजूरी देकर ओवरटाइम सीमा बढ़ाई गई है। पहले कर्मचारियों को तीन माह में 75 घंटे तक ओवरटाइम की अनुमति थी, अब यह सीमा 125 घंटे कर दी गई है। इससे कामगारों की आय में वृद्धि हो सकती है।

एनसीसी कैडेट्स को मिला अधिक भत्ता

राज्य के एनसीसी कैडेट्स को भी राहत मिली है। उनके कैंप के दौरान मिलने वाला भोजन भत्ता 150 रुपये से बढ़ाकर 220 रुपये प्रतिदिन कर दिया गया है। इससे युवाओं में उत्साह बढ़ेगा और एनसीसी में भागीदारी भी मजबूत होगी।

अन्य अहम फैसले

  • शिक्षकों की नियुक्ति: सरकारी माध्यमिक विद्यालयों (कक्षा 9 से 12) के प्रधानाचार्य, आचार्य एवं शिक्षकेत्तर कर्मियों की सेवा नियमावली-2025 को मंजूरी दी गई।

  • जलापूर्ति योजना: मधुपुर शहरी जलापूर्ति योजना को 76.63 करोड़ रुपये की संशोधित स्वीकृति मिली।

  • सड़क निर्माण: गिरिडीह जिले की 11.065 किमी लंबी सड़क के पुनर्निर्माण के लिए 55.20 करोड़ की प्रशासनिक मंजूरी दी गई।

  • एयर सर्विस विस्तार: रेडबर्ड एयरवेज से टर्बोप्रॉप विमान सेवा की अवधि 6 माह तक बढ़ाई गई।

  • पोस्ट रिटायरमेंट लाभ: 6 सेवानिवृत्त लिपिकों को सेवा नियमित कर वित्तीय लाभ देने का निर्णय।

  • लिफ्ट संचालन: हजारीबाग, दुमका और पलामू मेडिकल कॉलेज में लिफ्ट संचालन का ठेका सिंडलर इंडिया को दिया गया।

  • टेक होम राशन: मिशन सक्षम और पोषण-2.0 के तहत राशन आपूर्ति की समयसीमा 31 मई 2025 तक बढ़ाई गई।

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