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Home»India»सरकार बना रही योजना: कुत्ता पालने का शौक पड़ेगा महंगा
India

सरकार बना रही योजना: कुत्ता पालने का शौक पड़ेगा महंगा

केंद्र सरकार ने संसद में जन विश्वास (संशोधन) विधेयक, 2025 पेश किया है। इसके तहत पालतू कुत्ते को बिना चेन और कॉलर के सार्वजनिक जगह पर ले जाने पर ₹1000 तक का जुर्माना लगेगा। साथ ही ड्राइविंग लाइसेंस और वाहन रजिस्ट्रेशन से जुड़ी कई सुविधाओं को आसान बनाने का भी प्रावधान किया गया है।
Shamsul HaqBy Shamsul HaqAugust 21, 2025No Comments2 Mins Read
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India News: डॉग लवर्स हों या कुत्ता पालने का शौक रखने वाले। इनके लिए सरकार एक योजना बनाने में लगी है। अब अगर आप कुत्ता पालते हैं और उसे सैर कराने के लिए बिना पट्टे और कॉलर के बाहर ले जाते हैं तो यह आपकी जेब पर भारी पड़ सकता है। केंद्र सरकार ने संसद में जन विश्वास (संशोधन) विधेयक, 2025 पेश किया है, जिसके तहत सार्वजनिक जगह पर कुत्ते को बिना धातु की चेन और कॉलर के घुमाने पर जुर्माना 50 रुपये से बढ़ाकर 1,000 रुपये कर दिया गया है।

इस नए प्रावधान के मुताबिक पहली बार उल्लंघन करने पर चेतावनी दी जाएगी, लेकिन दोबारा गलती करने पर सीधा बड़ा जुर्माना देना होगा। इसका मकसद है कि सार्वजनिक जगहों पर लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित हो और पालतू कुत्ते के मालिक भी अपनी जिम्मेदारियां निभाएं।

वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने लोकसभा में यह बिल पेश करते हुए कहा कि यह कानून छोटे-छोटे अपराधों को अपराध की श्रेणी से हटाकर केवल जुर्माना या चेतावनी के दायरे में लाएगा। इससे अदालतों का बोझ कम होगा और आम लोगों को भी राहत मिलेगी। सरकार का मानना है कि यह कदम ‘मिनिमम गवर्नमेंट, मैक्सिमम गवर्नेंस’ की दिशा में एक और बड़ा सुधार है। वैसे अगर आप डॉग लवर हैं तो अब अपने पालतू कुत्ते को सैर कराने से पहले उसकी चेन और कॉलर लगाना न भूलें, वरना चेतावनी के बाद अगली बार भारी जुर्माना चुकाना पड़ेगा।

30 दिन बाद भी वैध रहेगा लाइसेंस

इस नए विधेयक में केवल कुत्तों से जुड़ी सख्ती ही नहीं, बल्कि कई ऐसे बदलाव शामिल किए गए हैं जो लोगों के जीवन को आसान बनाने की दिशा में बड़ा कदम हैं। इसके तहत ड्राइविंग लाइसेंस की मियाद खत्म होने के 30 दिन बाद तक वह वैध माना जाएगा। गाड़ी का रजिस्ट्रेशन पूरे राज्य में कहीं भी कराया जा सकेगा, न कि केवल किसी विशेष क्षेत्रीय दफ्तर में। गाड़ी का रजिस्ट्रेशन रद्द करने की सूचना देने का समय 14 दिन से बढ़ाकर 30 दिन कर दिया गया है। इसके अलावा, नई दिल्ली नगर निगम एक्ट में भी बदलाव किए जाएंगे। अब प्रॉपर्टी टैक्स की गणना पुरानी पद्धति से नहीं, बल्कि यूनिट एरिया मेथड से होगी, जिससे आकलन पारदर्शी और आसान होगा।

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