Ranchi : जिला प्रशासन ने दशहरा 2025 (विजयादशमी) और महात्मा गांधी की जयंती के अवसर पर रांची जिले में शराब की बिक्री एवं परिवहन पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का आदेश जारी किया है। यह आदेश 2 अक्टूबर 2025, गुरुवार को पूरे दिन लागू रहेगा।
प्रशासन की ओर से जारी निर्देश में कहा गया है कि इस दौरान जिले की सभी प्रकार की खुदरा उत्पाद दुकानें, बार, रेस्तरां, क्लब और माइको ब्रिवरी पूरी तरह से बंद रहेंगे। इसके साथ ही, झारखंड राज्य बेवरेजेज कॉरपोरेशन लिमिटेड (J.S.B.C.L.) द्वारा संचालित थोक अनुज्ञप्ति परिसर, सभी देशी-विदेशी शराब निर्माणशालाएं और कैंटीन उत्पाद प्रपत्र-21 की अनुज्ञप्ति परिसर भी बंद रखने का आदेश दिया गया है।
जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया कि प्रतिबंध अवधि के दौरान किसी भी प्रकार से शराब की बिक्री, खरीद या परिवहन करना दंडनीय अपराध माना जाएगा। इस आदेश का उल्लंघन करने वालों पर विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी।
यह निर्णय गांधी जयंती के मद्य निषेध दिवस की परंपरा और दशहरा पर्व के पावन अवसर पर सामाजिक सद्भाव और शांतिपूर्ण माहौल बनाए रखने के उद्देश्य से लिया गया है। प्रशासन ने आम नागरिकों, शराब दुकानों और बार संचालकों से अपील की है कि वे इस आदेश का पालन सुनिश्चित करें और जिले में शांति एवं सौहार्द बनाए रखने में सहयोग दें।

