रांची। चुनाव आयोग कानूनी ढांचे के भीतर चुनावी प्रक्रियाओं को और मजबूत करने के उद्देश्य से पार्टी अध्यक्षों और वरिष्ठ नेताओं को बातचीत के लिए आमंत्रित किया है। आयोग की ओर से यह आमंंत्रण जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त मंजूनाथ भजन्त्री ने दिया है। बैठक 19 मार्च 2025 (बुधवार) को अपराह्न 4 बजे से समाहरणालय के ब्लॉक ‘ए’ के कमरा संख्या 207 में होगी। गौरतलब हो कि भारत निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देश केेे आलोक में सभी राष्ट्रीय और राज्य राजनीतिक दलों से 30 अप्रैल, 2025 तक ERO, DEO या CEO स्तर पर किसी भी अनसुलझे मुद्दे के लिए सुझाव आमंत्रित किए गए हैं। इसलिए सभी राष्ट्रीय और राज्य राजनीतिक दलों के वरिष्ठ सदस्यों को बातचीत के लिए आमंत्रित किया गया है।
स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनाव के लिए मजबूत और पारदर्शी कानूनी ढांचा
राजनीतिक दलों को लिखे अपने पत्र में आयोग की ओर से जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त मंजूनाथ भजन्त्री ने कहा है जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 और 1951, मतदाताओं का पंजीकरण नियम 1960, चुनाव संचालन नियम 1961, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश और भारत के चुनाव आयोग द्वारा समय-समय पर जारी निर्देश, मैनुअल और हैंडबुक (ECI Websites पर उपलब्ध) ने स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए एक विकेंद्रीकृत, मजबूत और पारदर्शी कानूनी ढांचा स्थापित किया है। बैैठक में उपस्थित होकर महत्वपूर्ण सुझाव से अवगत कराने को कहा गया है।
31 मार्च, 2025 तक सुझाव प्रस्तुत करने का निर्देश
गत सप्ताह ECI सम्मेलन के दौरान मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के CEO, DEO और EROS को राजनीतिक दलों के साथ नियमित बातचीत कर सुझाव को 31 मार्च, 2025 तक आयोग के समक्ष प्रस्तुत करने का निर्देश दिया था। वहीं, राजनीतिक दल संविधान और चुनावी प्रक्रियाओं के सभी पहलुओं को कवर करने वाले वैधानिक ढांचे के अनुसार आयोग द्वारा पहचाने गए 28 हितधारकों में से एक प्रमुख हितधारक हैं। इसलिए उनके सुझाव आवश्यक हैं।