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India News: नैनीताल हाईकोर्ट से उत्तराखंड की धामी सरकार को बड़ा झटका लगा है। सोमवार को आरक्षण विवाद पर सुनवाई कर हाईकोर्ट ने पंचायत चुनाव पर रोक लगा दी है। आरक्षण पर नोटिफिकेशन जारी नहीं होने के कारण हाईकोर्ट ने यह फैसला सुनाया है। साथ ही हाईकोर्ट ने टिप्पणी भी की है कि आगे किसी भी तरह की चुनावी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। हाईकोर्ट के फैसले पर टिप्पणी कर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करन माहरा ने कहा कि सरकार की मंशा स्पष्ट हो गई है। हाईकोर्ट में कांग्रेस की आशंकाओं पर मुहर लगी है।
बता दें कि राज्य निर्वाचन आयोग ने हाल ही में उत्तराखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की तारीखों का ऐलान किया था, इसके तहत 10 जुलाई को मतदान करने की तारीख तय की गई थी। उत्तराखंड के निर्वाचन आयुक्त सुशील कुमार ने पंचायत चुनाव की अधिसूचना जारी कर बताया था कि मतदान 10 को होगा और 19 जुलाई को मतगणना होगी। कुमार ने कहा था कि चुनाव के लिए नामांकन 25 से शुरू होने और नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 28 जून होगी। नामांकन पत्रों की जांच 29 जून से एक जुलाई तक की जाएगी तथा तीन जुलाई को चुनाव चिह्न आवंटित किए जाने थे।

