Jharkhand News: झारखंड के पुलिस महानिदेशक ( DGP ) अनुराग गुप्ता का कार्यकाल 30 अप्रैल 2025 को समाप्त हो जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्रालय के निर्देश के अनुसार, उन्हें DGP पद पर नियुक्ति की तिथि से दो साल का कार्यकाल नहीं मिल पाएगा। मंत्रालय ने राज्य सरकार को पत्र भेजकर बताया कि DGP की नियुक्ति में नियमों का उल्लंघन हुआ है।
गृह मंत्रालय को DGP नियुक्ति से संबंधित कई शिकायतें प्राप्त हुई थीं। शिकायतों में कहा गया था कि अनुराग गुप्ता को गलत तरीके से DGP नियुक्त किया गया और पूर्व DGP अजय कुमार सिंह को हटाने की प्रक्रिया सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के विरुद्ध थी। जांच के बाद केंद्र ने पाया कि राज्य सरकार द्वारा अपनाए गए नियम ऑल इंडिया सर्विस रूल्स के अनुसार नहीं थे।
हालांकि झारखंड सरकार ने जनवरी 2025 में कैबिनेट की सहमति से DGP की नियुक्ति से संबंधित एक प्रस्ताव पारित किया था, जिसमें कहा गया था कि DGP की नियुक्ति की तिथि से अधिकारी का कार्यकाल दो वर्ष का होगा, चाहे उसकी सेवानिवृत्ति की तिथि कुछ भी हो। लेकिन गृह मंत्रालय ने इस नियम को अवैध ठहराया और स्पष्ट किया कि अनुराग गुप्ता को 30 अप्रैल को सेवा से मुक्त माना जाएगा।
इस विषय में विधायक सरयू राय ने सोशल मीडिया एक्स (पूर्व ट्विटर) पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने लिखा कि गृह मंत्रालय ने राज्य सरकार के सेवा विस्तार निर्णय को खारिज कर दिया है और इसका पत्र मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को, जो फिलहाल विदेश यात्रा पर हैं, भेज दिया गया है।
इस घटनाक्रम के बाद झारखंड में नए DGP की नियुक्ति को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं।