Ranchi News: रांची में एंटी टेररिस्ट स्क्वाड (ATS) की स्पेशल कोर्ट ने गुरुवार को एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए कुख्यात अपराधी शिव शर्मा उर्फ शिवेंद्र की जमानत याचिका खारिज कर दी। शिव शर्मा ने शहर में रातू रोड फ्लाइओवर का निर्माण कर रही केसीसी बिल्डकॉन कंपनी से रंगदारी मांगने के मामले में जमानत की गुहार लगाई थी।
इस मामले में प्राथमिकी सुखदेवनगर थाना क्षेत्र में दर्ज की गई थी, जिसे बाद में ATS ने टेकओवर करते हुए कांड संख्या 3/2024 के रूप में दर्ज किया। सुनवाई के दौरान शिव शर्मा की ओर से अधिवक्ता अमन कुमार राहुल ने कोर्ट में पक्ष रखा, लेकिन अदालत ने जमानत देने से इनकार कर दिया।
प्राथमिकी के अनुसार, शिव शर्मा ने केसीसी बिल्डकॉन के एक वरिष्ठ अधिकारी को जान से मारने की धमकी दी थी। उसने निर्माण कार्य में हिस्सा लेने के बदले पांच प्रतिशत हिस्सेदारी की मांग की थी। जब कंपनी ने उसकी इस मांग को ठुकराया, तो उसने गंभीर परिणाम भुगतने की चेतावनी दी।
शिव शर्मा उर्फ शिवेंद्र के खिलाफ पूर्व में भी हत्या, रंगदारी, धमकी और हिंसक वारदातों सहित कई संगीन आपराधिक मामले दर्ज हैं। वह झारखंड पुलिस की निगरानी में रहा है और लंबे समय से आपराधिक गतिविधियों में लिप्त है। ATS की टीम इस मामले को गंभीरता से लेते हुए आरोपी के नेटवर्क की भी जांच कर रही है।
कोर्ट के इस फैसले को कानून व्यवस्था के लिहाज से अहम माना जा रहा है। ATS की कड़ी दलीलों के आधार पर कोर्ट ने यह स्पष्ट किया कि ऐसे मामलों में आरोपी को जमानत नहीं दी जा सकती, क्योंकि यह समाज और प्रोजेक्ट से जुड़े लोगों की सुरक्षा के लिए खतरा पैदा करता है।

