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Home»#Trending»21 सितंबर तक चार रेलवे स्टेशनों के 300 मीटर क्षेत्र में धारा 163 के तहत प्रतिबंध
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21 सितंबर तक चार रेलवे स्टेशनों के 300 मीटर क्षेत्र में धारा 163 के तहत प्रतिबंध

कुड़मी आंदोलन को लेकर मुरी, सिल्ली, खलारी और टाटीसिल्वे स्टेशन के पास निषेधाज्ञा लागू
Muzaffar HussainBy Muzaffar HussainSeptember 19, 2025No Comments2 Mins Read
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Ranchi : आदिवासी कुड़मी समाज और केंद्रीय कमेटी सहित कई संगठनों द्वारा 20 सितंबर को रेल परिचालन बाधित करने की घोषणा के बाद रांची जिला प्रशासन ने सख्त कदम उठाए हैं। अनुमंडल दंडाधिकारी, सदर, रांची ने बीएनएसएस की धारा 163 के तहत आदेश जारी कर मुरी, सिल्ली, खलारी और टाटीसिल्वे रेलवे स्टेशनों के 300 मीटर के दायरे में निषेधाज्ञा लागू कर दी है। यह आदेश 19 सितंबर की रात 8 बजे से 21 सितंबर की सुबह 8 बजे तक प्रभावी रहेगा।

प्रशासन ने बताया कि कुड़मी समुदाय को अनुसूचित जाति की सूची में शामिल करने की मांग को लेकर विभिन्न संगठनों ने रेल रोकने की योजना बनाई है। इससे विधि-व्यवस्था और यातायात व्यवस्था भंग होने की आशंका जताई गई है।

जारी आदेश के अनुसार, निर्धारित क्षेत्र में पांच या पांच से अधिक लोगों के एक साथ जमा होने पर रोक रहेगी। हालांकि, सरकारी कार्य, न्यायालय से जुड़े कार्य, धार्मिक कार्यक्रम या अंतिम संस्कार इसमें शामिल नहीं होंगे। इसी प्रकार, कोई भी व्यक्ति अस्त्र-शस्त्र जैसे बंदूक, राइफल, रिवॉल्वर, बम, बारूद, लाठी-डंडा, तीर-धनुष, गड़ासा या भाला लेकर निषेधाज्ञा क्षेत्र में नहीं जा सकेगा।

साथ ही, आदेश में धरना, प्रदर्शन, जुलूस, रैली या आमसभा करने पर प्रतिबंध लगाया गया है। ध्वनि विस्तारक यंत्र (लाउडस्पीकर) के इस्तेमाल पर भी रोक रहेगी, सिवाय सरकारी कार्यों के।

प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वे कानून-व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग करें और रेलवे स्टेशनों के आसपास अनावश्यक भीड़ न लगाएं। आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी।

जिला प्रशासन ने पुलिस बल की अतिरिक्त तैनाती का भी निर्देश दिया है ताकि किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटा जा सके। रेलवे स्टेशनों पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है और अधिकारियों को हालात पर नजर रखने को कहा गया है।

प्रशासन ने स्पष्ट किया कि यह कदम यात्रियों की सुरक्षा और शांति बनाए रखने के लिए आवश्यक है। कुड़मी समुदाय और अन्य संगठनों से भी शांति बनाए रखने और आंदोलन को कानूनी दायरे में रखने की अपील की गई है।

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prohibitory orders at Silli station Prohibitory orders imposed during the Kudmi movement restrictions imposed at Tatisilve station Section 163 at Khalari station security at Muri railway station कुड़मी आंदोलन निषेधाज्ञा खलारी स्टेशन धारा 163 टाटीसिल्वे स्टेशन प्रतिबंध मुरी रेलवे स्टेशन सुरक्षा सिल्ली स्टेशन पर निषेधाज्ञा
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