Ranchi: बहुचर्चित अलकतरा घोटाले में 28 साल बाद सीबीआई की विशेष अदालत ने अहम फैसला सुनाया। विशेष न्यायाधीश पीके शर्मा की अदालत ने बिहार के पूर्व मंत्री इलियास हुसैन सहित पांच आरोपितों को तीन-तीन साल की सजा और 15-15 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। इस मामले में दोषी पाए गए अन्य आरोपितों में शहाबुद्दीन बेग, पवन कुमार अग्रवाल, अशोक कुमार अग्रवाल और विनय कुमार सिन्हा शामिल हैं। वहीं, सात अन्य आरोपितों को पर्याप्त साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया गया।
यह घोटाला 1994 में हुआ था और इसके पर्दाफाश के बाद सीबीआई ने मंत्री और अन्य अधिकारियों के खिलाफ जांच शुरू की थी। घोटाले में 27.70 रुपये का नुकसान हुआ था। 510 मीट्रिक टन अलकतरा की सप्लाई हजारीबाग के आरसीडी विभाग को की जानी थी, लेकिन यह सप्लाई कागजों में ही दिखायी गई। फर्जी कागजात के जरिए पवन करियर नाम की कंपनी से अलकतरा की सप्लाई का दिखावा किया गया था।