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Ranchi News : 20 जून 2025 को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में की गई मंत्रिपरिषद की बैठक में शिक्षा क्षेत्र के सुदृढ़ीकरण हेतु दो महत्त्वपूर्ण योजनाओं को हरी झंडी दी गई। रांची विश्वविद्यालय, रांची के अंतर्गत खूंटी जिले में महिला महाविद्यालय के निर्माण हेतु ₹ 57.95 करोड़ (₹ 57,95,43,000) की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई। इसी तरह, कोल्हान विश्वविद्यालय, चाईबासा अंतर्गत सरायकेला–खरसावाँ जिले के ईचागढ़ में एक डिग्री महाविद्यालय निर्माण हेतु ₹ 38.76 करोड़ (₹ 38,76,34,000) की मंजूरी प्रदान की गई।
W.P(S) 1002/2022 (सुमित कुमार सिंह बनाम झारखंड राज्य एवं अन्य): पूर्व सहायक शिक्षक स्व० उमेश कुमार सिंह के आश्रित पुत्र सुमित कुमार सिंह को अनुकम्पा नियुक्ति में चतुर्थ वर्ग से तृतीय वर्ग में पदान्तरण हेतु विभागीय सर्कुलर (दिनांक 01.12.2015 की कंडिका-15(ग)) को क्षमाप्राप्ति मिली।
W.P(S) 1265/2023 (दिनांक-03.04.2024): स्व० अमित कुमार, पूर्व उच्च वर्गीय लिपिक, को उनके सत्र और प्रसार संस्थान, दुमका के पद पर सेवा नियमित और पुष्ट करने की स्वीकृति दी गई।
W.P(S) 2715/2020 व Cont.(C) 24/2025 (कुन्दन प्रसाद बनाम झारखण्ड): आदेश के अनुपालन में कुन्दन प्रसाद की नौकरी नियमित कर उन्हें वित्तीय लाभ प्रदान करने की मंजूरी मिली।
LPA No. 74/2022 एवं SLP Diary No. 13339/2024 (योगेश्वर राम बनाम झारखण्ड राज्य): सेवानिवृत उप निबंधक योगेश्वर राम को उनके अर्हतापूर्ण वरीयता से 1st ACP और 2nd ACP का लाभ पूर्व प्रभाव से प्रदान करने की स्वीकृति दी गई।
झारखण्ड राज्य राजकीयकृत प्रारंभिक विद्यालय शिक्षक प्रोन्नति नियमावली 2025 का गठन मंजूर किया गया। झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा वर्ष 2025–26 में विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के सफल आयोजन हेतु झारखण्ड आकस्मिकता निधि (JCF) से ₹ 31.50 करोड़ अतिरिक्त राशि स्वीकृत की गई। झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा (स्नातक स्तर) संचालन नियमावली 2015 (संशोधित) में आवश्यक संशोधन को मंजूरी दी गई।
झारखण्ड राज्य चिकित्सा परिषद (संशोधन) नियमावली 2025 को मंजूरी दी गई। झारखंड राज्य हिन्दू धार्मिक न्यास बोर्ड, रांची को सशक्त प्रबंधन एवं सुचारु संचालन हेतु ₹ 3 करोड़ वार्षिक सहायता अनुदान स्वीकृत किया गया। डॉ. गुरूचरण सिंह सलूजा, चिकित्सा पदाधिकारी, रेफरल अस्पताल नगर उंटारी, गढ़वा को “सेवा से बर्खास्तगी” की सजा निरस्त करने से इंकार करते हुए भर्त्ति को यथावत् रखते हुए उनकी सेवाएं खत्म करने का प्रस्ताव खारिज कर दिया गया।
दुर्गम क्षेत्रों दुमका एवं पलामू में डिप्लोमा स्तर के राजकीय फार्मेसी संस्थान खोलने हेतु कुल 56 पद (प्रत्येक स्थान पर 28) सृजित करने की स्वीकृति मिली। राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन (NACO), नई दिल्ली की दिशा-निर्देशों के अनुसार राज्य में Legislative Forum on HIV/AIDS (LFA) के गठन की मंजूरी प्रदान की गई।
प्रस्तावित ताज होटल हेतु कोर राजधानी क्षेत्र में Max Ground Coverage को 25% से बढ़ाकर 40% तथा Max Building Height को 26 मी से बढ़ाकर 27 मीटर तक अनुमति दी गई। झारखंड राज्य आवास बोर्ड (आवासीय भू-सम्पदा प्रबंधन एवं निस्तार) (संशोधन) विनियमावली – 2025 को स्वीकृति प्रदान की गई।
लातेहार: “बरवाडीह–मंडल–भंडरिया मार्ग” (चैनेज़ 0.00–25.00 किमी) के पुनर्निर्माण हेतु ₹ 114.99 करोड़ स्वीकृत की गई। राँची: “अरगोड़ा (पुराना चौक) से नया सराय (रिंग रोड)” (6.175 किमी) मार्ग चौड़ा करने हेतु ₹ 141.06 करोड़ की प्रशासनिक मंजूरी मिली। सिमडेगा: “सिमडेगा–सेवई–किंकेल–कुरडेग–कुटमाकछार–छत्तीसगढ़ सीमा” (63.20 किमी) मार्ग की राईडिंग क्वालिटी सुधार (IRQP) हेतु ₹ 38.00 करोड़ अधिकृत की गई। मनोहरपुर: “उधन–बारंगा–धानापल्ली मार्ग” में कोयल नदी पर उच्चस्तरीय पुल निर्माण हेतु ₹ 37.88 करोड़ अनुमोदित की गई।
हाईकोर्ट एवं विधानसभा मार्ग समेत 8.209 किमी सड़कों का विस्तारीकरण, चौड़ीकरण तथा सिक्स‑लेन कनेक्टिविटी (सिस्टर रोड, साईकल ट्रैक, फुटपाथ आदि) के लिए ₹ 301.12 करोड़ की स्वीकृति दी गई।
पुलिस पदाधिकारियों/कर्मचारियों को झारखण्ड स्थापना दिवस (15 नवंबर) के अवसर पर पुलिस पदक से सम्मानित करने की प्रक्रिया में बदलाव व संवर्धन की अनुमति दी गई। झारखण्ड भवन, नई दिल्ली के अधिकारियों/कर्मचारियों की विशेष परिस्थितियों में नई दिल्ली–रांची–नई दिल्ली यात्रा की घटनोत्तर स्वीकृति दी गई, जिसमें ₹ 1,19,711 खर्च का प्रतिपूर्ति स्वरूप वित्तीय मंजूरी मिली।
पेंशन‑मैट्रिक्स लेवल‑9 से नीचे राज्यपत्रित अधिकारियों को मोबाइल फोन एवं रिचार्ज की अनुमान्यता प्रदान करने की स्वीकृति दी गई। स्थानानुसार राज्य‑स्तरीय अधिकारी/कार्यालय के लिए सरकारी वाहनों की अनुमान्यता एवं उपयोग दिशा‑निर्देशों में संशोधन हुए।
एन.सी.सी. कैडेट एवं अंशकालीन अधिकारियों को शिविरों में भुगतान दरों में वृद्धि की स्वीकृति दी गई, साथ ही कैडेटों को AC Tier‑3 श्रेणी की यात्रा (रेल या परिवहन) की सुविधा अनुबंधित रूप में दी गई।

