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Chandil news: सरायकेला खरसावां जिले के अपर जिला एवं सत्र न्यायालय, चांडिल ने नीमडीह थाना क्षेत्र के निवासी बादल चन्द्र दास को एक गंभीर आपराधिक मामले में दोषी करार देते हुए कुल 12 वर्ष की कैद और 15,000 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है। अदालत ने स्पष्ट किया कि यदि अभियुक्त जुर्माना नहीं अदा करता है तो उसे अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। यह निर्णय वाद संख्या S.T.-131/23 एवं नीमडीह थाना कांड संख्या 20/23 के तहत दिया गया।
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सचिन्द्र नाथ सिन्हा ने धारा 307 भारतीय दंड संहिता (हत्या के प्रयास) के अंतर्गत अभियुक्त को आठ वर्ष की कैद और 10,000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना न देने की स्थिति में अभियुक्त को एक माह अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा। इसके अलावा धारा 324 भादंवि के तहत तीन वर्ष की कैद और 5,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है, जिसके न देने पर एक माह का अतिरिक्त साधारण कारावास तय किया गया है।
न्यायालय ने धारा 341 भादंवि के तहत अभियुक्त को एक माह का कारावास और धारा 504 भादंवि के अंतर्गत एक वर्ष की कैद की सजा भी सुनाई। अदालत ने सभी सजाओं को एक साथ चलाने का आदेश दिया है।



