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India News: राज्यसभा सांसद एवं पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम ने अपने पोस्ट में लिखा है, GST को तर्कसंगत बनाना और कई वस्तुओं व सेवाओं पर दरों में कमी स्वागत योग्य कदम है, लेकिन इसमें 8 साल की देरी हो चुकी है। GST का वर्तमान स्वरूप और दरें क्या शुरू में ही लागू नहीं हो होनी चाहिए थीं। हम पिछले 8 सालों से GST के स्वरूप और दरों के खिलाफ लगातार आवाज़ उठा रहे हैं, लेकिन हमारी अपील अनसुनी हो गई।
GST में बदलाव ट्रंप के टैरिफ का डर या बिहार चुनाव
कांग्रेस के वरिष्ठ चिदंबरम ने वस्तु एवं सेवा कर (GST) दरों में कटौती का स्वागत किया है लेकिन इसके साथ ही उसकी टाइमिंग पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने आश्चर्य जताते हुए सवाल उठाया कि GST दरों को युक्तिसंगत बनाने में सरकार को 8 साल क्यों लग गए? सोशल मीडिया एक्स पर लिखे एक पोस्ट में उन्होंने पूछा है कि क्या GST की जो नई दें अब लागू की गई हैं। वे शुरू से ही नहीं लागू किया जाना चाहिए था?
सरकार के अचानक इस कदम के पीछे क्या कारण रहे होंगे। इस का अनुमान लगाते हुए चिदंबरम ने आगे लिखा है, ऐसे में यह जानना दिलचस्प होगा कि सरकार ने ये बदलाव अब क्यों किए…धीमी विकास दर? बढ़ता घरेलू कर्ज? घटती घरेलू बचत? बिहार में चुनाव? या ट्रम्प और उनके टैरिफ? या ये सब? उन्होंने कहा कि विपक्ष 2017 में GST की शुरुआत से ही इनके खिलाफ चेतावनी दे रहा था। बता दें कि एक दिन पहले ही केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में 56वीं GST परिषद ने चार स्लैब वाली टैक्स प्रणाली को बदलते हुए अब 5 और 18 फीसदी GST की दो दरें तय की हैं। नई दरें 22 सितंबर, यानी नवरात्रि के पहले दिन से लागू होंगी।
इन बदलावों से छोटी कारें, बाइक और कई अन्य उपभोक्ता वस्तुएँ सस्ती हो जाएँगी। साबुन, शैम्पू, टूथपेस्ट, टैल्कम पाउडर और हेयर ऑयल जैसी रोज़मर्रा की वस्तुओं पर भी अब 18 फीसदी की बजाय 5 फीसदी GST लगेगा। इससे ये सामान भी सस्ते हो जाएंगे। इनके अलावा साइकिल, बर्तन, दूध की बोतलें और बाँस के फ़र्नीचर जैसी वस्तुओं को भी अब 5 फीसदी के टैक्स स्लैब में ला दिया गया है। इसके अलावा कुछ वस्तुओं पर शून्य कर और कुछ पर 40 प्रतिशत कर भी होंगे।
नयी व्यवस्था में अल्ट्रा हाई टेंपरेचर दूध, छेना, पनीर, चपाती रोटी पराठा आदि पर कोई कर नहीं लगेगा। सभी देशी रोटियों (चपाती, पराठा, रोटी आदि) पर GST दर शून्य होगी। तैंतीस जीवनरक्षक दवाओं और औषधियों पर भी GST 12 प्रतिशत से घटाकर शून्य कर दिया गया है। कैंसर, दुर्लभ बीमारियों और अन्य गंभीर दीर्घकालिक रोगों के उपचार में प्रयुक्त तीन जीवनरक्षक दवाओं और औषधियों पर GST पांच प्रतिशत से घटाकर शून्य कर दिया गया है। अन्य दवाओं पर पांच प्रतिशत कर लगेगा। व्यक्तिगत जीवन बीमा और व्यक्तिगत स्वास्थ्य बीमा पर भी कोई कर नहीं होगा।

