Close Menu
Public AddaPublic Adda
  • होम
  • देश
  • दुनिया
  • झारखंड
  • बिहार
  • यूपी
  • राजनीति
  • स्पोर्ट्स
  • सोशल
  • अन्य
Facebook X (Twitter) Instagram
Public AddaPublic Adda

  • Home
  • India
  • World
  • States
    • Jharkhand
    • Bihar
    • Uttar Pradesh
  • Politics
  • Sports
  • Social/Interesting
  • More Adda
Public AddaPublic Adda
  • होम
  • देश
  • दुनिया
  • झारखंड
  • बिहार
  • यूपी
  • राजनीति
  • स्पोर्ट्स
  • सोशल
  • अन्य
Home»States»Jharkhand»शराब घोटाला: 90 दिन बाद भी चार्जशीट नहीं, कोर्ट से IAS विनय चौबे को बड़ी राहत
Jharkhand

शराब घोटाला: 90 दिन बाद भी चार्जशीट नहीं, कोर्ट से IAS विनय चौबे को बड़ी राहत

झारखंड शराब घोटाला मामले में जेल में बंद IAS अधिकारी विनय चौबे को भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की विशेष अदालत से सशर्त जमानत मिली है। कोर्ट ने मुचलके और कई शर्तों के साथ जमानत दी, हालांकि एक अन्य केस में उनकी रिहाई अभी टल गई है।
By Samsul HaqueAugust 19, 20253 Mins Read
Facebook Twitter WhatsApp Threads Telegram
Share
Facebook Twitter LinkedIn Pinterest Email Telegram WhatsApp Threads Copy Link

अपनी भाषा चुनेें :

बटन दबाकर थोड़ा इंतज़ार करें...

Ranchi News: झारखंड के चर्चित शराब घोटाला मामले में जेल में बंद वरीय IAS अधिकारी विनय चौबे को बड़ी राहत मिली है। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB) की विशेष अदालत ने मंगलवार को उन्हें सशर्त जमानत प्रदान की। यह फैसला भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 187 (2) के तहत दिया गया।

अदालत ने लगाई कई शर्तें

एसीबी की विशेष अदालत ने जमानत देते समय साफ किया कि विनय चौबे बिना अदालत को सूचना दिए राज्य से बाहर यात्रा नहीं कर सकते। इसके अलावा, उन्हें अपना मोबाइल नंबर ट्रायल के दौरान बदलने की भी अनुमति नहीं होगी। अदालत ने 25-25 हजार रुपये के दो निजी मुचलके भरने की शर्त भी रखी है।

अधिवक्ता की दलील और कोर्ट का फैसला

विनय चौबे की ओर से अधिवक्ता देवेश आजमानी ने पैरवी की। उनका कहना था कि गिरफ्तारी के 90 दिनों की कानूनी अवधि पूरी होने के बावजूद जांच एजेंसी ने अब तक चार्जशीट दाखिल नहीं की है। कानून के मुताबिक, किसी भी मामले में आरोपित को 60 या 90 दिनों के भीतर चार्जशीट पेश किए बिना जेल में नहीं रखा जा सकता। इसी आधार पर अदालत ने चौबे को राहत दी।

तुरंत रिहाई नहीं, एक और केस बना अड़चन

हालांकि, जमानत मंजूर होने के बावजूद विनय चौबे को तुरंत जेल से रिहाई नहीं मिलेगी। वजह यह है कि वे हजारीबाग में जमीन से जुड़े एक अन्य मामले में भी आरोपित हैं। जब तक उस मामले की प्रक्रिया पूरी नहीं होती, उनकी जेल से बाहर आने की राह आसान नहीं है।

गिरफ्तारी से अब तक का घटनाक्रम

उल्लेखनीय है कि 20 मई 2025 को ACB ने शराब घोटाले से जुड़े मामले में विनय चौबे को पूछताछ के लिए बुलाया था। पूछताछ के बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। तब से वे न्यायिक हिरासत में हैं। इस बीच राज्य सरकार ने उन पर लगे गंभीर आरोपों को देखते हुए उन्हें निलंबित भी कर दिया है।

घोटाले में प्रशासनिक हलचल

IAS विनय चौबे का नाम इस घोटाले में आने के बाद से प्रशासनिक हलचल तेज हो गई थी। माना जा रहा है कि उनके खिलाफ दर्ज मामले में कई और बड़े खुलासे हो सकते हैं। अदालत से मिली राहत उनके लिए अस्थायी राहत है, लेकिन एक और मामले में आरोपित होने की वजह से उनकी स्थिति अभी भी जटिल बनी हुई है।

कोर्ट की सख्त निगरानी

अदालत ने साफ किया है कि चौबे को जमानत का दुरुपयोग नहीं करने दिया जाएगा। अगर उन्होंने शर्तों का उल्लंघन किया तो जमानत रद्द भी की जा सकती है। फिलहाल अदालत की इस सशर्त राहत को उनके लिए बड़ी कानूनी सफलता माना जा रहा है।

WhatsApp Group जुड़ने के लिए क्लिक करें 👉 Join Now
Follow on Google News
Share. Facebook Twitter Telegram WhatsApp Threads Copy Link

Related Posts

चास नगर निगम बैठक में बड़े फैसले, वन-वे व्यवस्था और टोल-फ्री सेवा शुरू

May 11, 2026

बोकारो में सियासी घमासान, सांसद ढुल्लू महतो ने पुलिस पर लगाए गंभीर आरोप

May 11, 2026

40% सफाई मित्रों की छंटनी पर बवाल, आंदोलन की चेतावनी से बढ़ी हलचल

May 11, 2026

RECENT ADDA.

चास नगर निगम बैठक में बड़े फैसले, वन-वे व्यवस्था और टोल-फ्री सेवा शुरू

May 11, 2026

बोकारो में सियासी घमासान, सांसद ढुल्लू महतो ने पुलिस पर लगाए गंभीर आरोप

May 11, 2026

40% सफाई मित्रों की छंटनी पर बवाल, आंदोलन की चेतावनी से बढ़ी हलचल

May 11, 2026

कोडरमा में खेत से मिला रामजी यादव का शव, सल्फास से मौत की आशंका

May 11, 2026

शादी के दबाव में प्रेमिका की हत्या! सोपोडेरा स्कूल कांड का सनसनीखेज खुलासा

May 11, 2026
Today’s Horoscope
© 2026 Public Adda. Designed by Launching Press.
  • About
  • Contact
  • Privacy Policy
  • Disclaimer
  • DMCA
  • Adsense

Home

News

Web Stories Fill Streamline Icon: https://streamlinehq.com

Web Stories

WhatsApp

Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.